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बलरामपुरक्राइमछत्तीसगढ़

बलरामपुर : तीन वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मौत, अवैध रूप से इंजेक्शन लगाने का आरोपी गिरफ्तार

तीन वर्षीय बालक की उपचार के दौरान मौत, अवैध रूप से इंजेक्शन लगाने का आरोपी गिरफ्तार,

बलरामपुर,

थाना बलरामपुर क्षेत्र में तीन वर्षीय बालक की उपचार के दौरान हुई मौत के मामले में पुलिस ने आरोपी बालेश्वर सिंह (51), पिता चमस सिंह, निवासी सरनाडीह को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। न्यायालय ने आरोपी को न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया है।

पुलिस के अनुसार, 19 अगस्त 2026 को करीब सुबह 7 बजे रमेश चेरवा अपने तीन वर्षीय पुत्र अभी चेरवा को बुखार आने पर आरोपी बालेश्वर सिंह के घर लेकर गया था। आरोप है कि बालेश्वर सिंह ने बालक को TaXim 250 mg इंजेक्शन लगाया। इंजेक्शन लगाने के बाद बालक की तबीयत बिगड़ गई। परिजन उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल बलरामपुर ले जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही बालक की मौत हो गई।

मामले में थाना बलरामपुर में मर्ग क्रमांक 63/2026 कायम कर जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया और परिजनों एवं गवाहों के बयान दर्ज किए। पुलिस ने आरोपी का कथन भी दर्ज किया। आरोपी द्वारा घटना के संबंध में जानकारी दिए जाने के बाद इंजेक्शन में प्रयुक्त Cefotaxime Sodium से संबंधित सामग्री को विधिवत जब्त किया गया।

पुलिस जांच में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी के पास चिकित्सा संबंधी कार्य करने के लिए आवश्यक वैध चिकित्सकीय पात्रता अथवा पंजीयन नहीं था। इसके बावजूद उसने तीन वर्षीय बालक को इंजेक्शन लगाया, जिसके बाद उसकी हालत गंभीर हो गई और अस्पताल ले जाते समय उसकी मृत्यु हो गई।

पुलिस ने मामले में आरोपी के विरुद्ध धारा 105, 271, 318 बीएनएस तथा ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 की धारा 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की है। आरोपी को 21 अगस्त 2026 को सुबह 11:35 बजे विधिवत गिरफ्तार किया गया। स्वास्थ्य परीक्षण के बाद उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया, जहां से न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।

थाना बलरामपुर पुलिस द्वारा मामले की शेष विवेचना साक्ष्यों के आधार पर की जा रही है।

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