बलरामपुर : कक्षा 5वीं के छात्र से डंडे से मारपीट के मामले में प्रधान पाठक निलंबित…
कक्षा 5वीं के छात्र से डंडे से मारपीट के मामले में प्रधान पाठक निलंबित
नरेंद्र मिश्रा , राजपुर/बलरामपुर-रामानुजगंज,
प्राथमिक शाला बालक आश्रम जिगड़ी, विकासखंड राजपुर में कक्षा 5वीं के छात्र के साथ डंडे से मारपीट के मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई 19 अगस्त 2026 को जारी आदेश के तहत की गई है।
मामला 13 अगस्त 2026 का है। शिकायत एवं जांच के बाद सामने आया कि कक्षा 5वीं में अध्ययनरत छात्र जनक लाल के साथ प्रधान पाठक विपता राम रवि द्वारा कथित तौर पर डंडे की छड़ी से मारपीट की गई थी। जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय द्वारा जारी आदेश में बताया गया है कि जांच के दौरान संबंधित छात्र, उसके भाई, विद्यालय के विद्यार्थियों, शिक्षक उमेश कुमार महंत एवं प्रधान पाठक विपता राम रवि के कथनों तथा पंचनामा और विद्यालय की दैनिक उपस्थिति पंजी का परीक्षण किया गया।
जांच प्रतिवेदन के अनुसार उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर छात्र के साथ मारपीट की घटना प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाई गई। जांच में घटना के दिन से छात्र को अनुपस्थित दर्ज किए जाने संबंधी उपस्थिति पंजी में भी विसंगति पाए जाने का उल्लेख किया गया है।
जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश में कहा है कि उक्त कृत्य बालकों का निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 17(1) तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965 के नियम 3 के विपरीत है और प्रथम दृष्ट्या गंभीर कदाचार की श्रेणी में आता है।
जांच प्रतिवेदन में उपलब्ध तथ्यों एवं अभिमत को देखते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्राथमिक शाला बालक आश्रम जिगड़ी के प्रधान पाठक विपता राम रवि को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में प्रधान पाठक का मुख्यालय विकासखंड शिक्षा अधिकारी, वाड्रफनगर कार्यालय निर्धारित किया गया है। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
जिला शिक्षा अधिकारी ने विकासखंड शिक्षा अधिकारी राजपुर को निर्देशित किया है कि निलंबन आदेश की प्रविष्टि संबंधित कर्मचारी की सेवा पुस्तिका में दर्ज कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित की जाए। आदेश की प्रतिलिपि संबंधित अधिकारियों, विद्यालय के प्राचार्य तथा अन्य संबंधित अधिकारियों को भी भेजी गई है।
जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा जारी यह आदेश 19 अगस्त 2026 का है।